CG News: बिना रेरा पंजीकरण प्लॉटिंग पर CGRERA की सख्त कार्रवाई
CG News: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने बिना रेरा पंजीकरण प्लॉटिंग, विज्ञापन और विक्रय करने पर रायपुर के दो भूमि स्वामियों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर की गई।
बिना पंजीकरण प्लॉटिंग का मामला
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर सख्त कदम उठाया है। रायपुर के भूमि स्वामी श्री गोवर्धन और श्री रामानुज द्वारा ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में प्लॉट विकसित कर बिना वैध रेरा पंजीकरण के विज्ञापन, प्रचार और विक्रय किया जा रहा था।
धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन
प्राधिकरण ने बताया कि रेरा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीकरण कराए बिना उसके प्रचार, बुकिंग या विक्रय की अनुमति नहीं है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि स्वामियों ने इस प्रावधान का उल्लंघन किया है।

जांच और सुनवाई के बाद निर्णय
मामले की विस्तृत जांच, दस्तावेजों की पड़ताल और सुनवाई के बाद CGRERA ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भूमि स्वामी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण ने दोनों पर कुल 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया।
भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
CGRERA ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बिना रेरा पंजीकरण किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, विज्ञापन या विक्रय को गंभीर कानूनी अपराध माना जाएगा। भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
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Author: Vindhya Times
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