MP News: भोपाल में निकाह का धोखा, कोर्ट ने महिला को ठहराया दोषी
MP News: भोपाल जिला अदालत ने पूर्व शादियों की जानकारी छिपाकर विवाह करने के मामले में आरोपी महिला हसीना को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(2) के तहत सिद्ध हुआ।
निकाह से पहले छिपाई गई सच्चाई
राजधानी भोपाल की जिला अदालत ने एक अहम फैसले में पूर्व वैवाहिक इतिहास छिपाकर निकाह करने के गंभीर अपराध को साबित माना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेघा अग्रवाल की अदालत ने आरोपी महिला हसीना को दोषी ठहराते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फरियादी तबरेज उल्लाह, जो स्वयं भोपाल जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं, ने बताया कि 27 मई 2022 को उनका निकाह हसीना से हुआ था। विवाह से पहले महिला ने केवल एक पूर्व पति सलमान और उसके तलाक की जानकारी दी थी।
शादी के बाद बदला व्यवहार
फरियादी के अनुसार शादी के एक से डेढ़ महीने बाद ही महिला का व्यवहार आक्रामक और विवादित हो गया। उसने अपनी बेटियों को भी घर बुला लिया, जिसके बाद लगातार झगड़े और मानसिक तनाव बढ़ता गया। इसका सबसे ज्यादा असर फरियादी के भाई पर पड़ा, जो इस दबाव को सहन नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद महिला की पृष्ठभूमि को लेकर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ।
कई शादियों का खुलासा
जांच और ट्रायल के दौरान सामने आया कि महिला ने पहले शमशेर, मतलूब हसन, सलमान और साबिर से विवाह किए थे, लेकिन किसी से भी वैधानिक तलाक के प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। फरियादी ने उज्जैन और भोपाल न्यायालयों से जुड़े प्रमाणित दस्तावेज और चार निकाह के रिकॉर्ड अदालत में पेश किए। कोर्ट ने माना कि महिला ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई और धारा 82(2) के तहत अपराध किया। 19 जनवरी 2026 को सुनाए गए फैसले में उसे दोषी ठहराया गया। फिलहाल महिला को अपील के लिए जमानत दी गई है।
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Author: Vindhya Times
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