MP News: MP में पेंशन नियम बदले, अब बेटियों को भी मिलेगा परिवार पेंशन हक
MP News: मध्यप्रदेश सरकार 1 अप्रैल से पेंशन नियमों में बड़ा संशोधन करने जा रही है। नए नियमों के तहत माता-पिता की परिवार पेंशन में बेटियों को भी अधिकार मिलेगा। अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग संतानों को आजीवन पेंशन की पात्रता तय की गई है।
अप्रैल से लागू होंगे नए पेंशन नियम
मध्यप्रदेश सरकार पेंशन नियमों में ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। पहली बार राज्य के पेंशन नियमों में बड़े संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से लागू होगा। नए नियमों का उद्देश्य परिवार पेंशन व्यवस्था में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।

बेटियों को मिलेगा परिवार पेंशन का अधिकार
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि परिवार में पुत्र मौजूद है लेकिन बेटी उससे बड़ी है, तो वही परिवार पेंशन की पात्र होगी। इसके अलावा अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को आजीवन परिवार पेंशन मिलती रहेगी। आजीविका चलाने में पूर्णतः अक्षम दिव्यांग पुत्र, पुत्री या भाई को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
मौजूदा पेंशन व्यवस्था में यह होगा बदलाव
सेवानिवृत्त कर्मचारी को जीवनभर पेंशन मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन दी जाती है, जबकि एनपीएस में एन्युटी और यूपीएस में निश्चित पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी को परिवार पेंशन मिलती है और पति-पत्नी दोनों के निधन के बाद अव्यस्क बच्चों को पेंशन की पात्रता होती है। नए नियम इस व्यवस्था को और अधिक व्यापक बनाएंगे।
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Author: Vindhya Times
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