MP News: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून का प्रस्ताव

MP News: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून का प्रस्ताव

MP News: मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कानून का प्रस्ताव

MP News: मध्य प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट के तहत पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस मिलेगा। अवैध कॉलोनी बनाने पर अब 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान होगा। प्रस्ताव 16 फरवरी के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

अवैध कॉलोनियों का जाल खत्म करने की तैयारी

मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हुआ है। इससे प्रभावित वे लोग हैं जिन्होंने झांसे में आकर प्लॉट खरीदे और अपना आशियाना बनाने का सपना देखा। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अवैध कॉलोनियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त प्रस्ताव तैयार किया है।

एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट का प्रावधान

सरकार ‘एकीकृत कॉलोनाइजर एक्ट’ लागू करने जा रही है। इस अधिनियम के तहत पूरे प्रदेश के लिए एक ही लाइसेंस मिलेगा, जिसे लेने के बाद कॉलोनाइजर कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे। इससे अवैध कॉलोनियों का जाल खत्म होगा और जिम्मेदारी सीधे कलेक्टर की होगी।

जुर्माना और जेल की सख्त कार्रवाई

अवैध कॉलोनी विकसित करने पर अब 10 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही 10 साल की जेल का प्रावधान होगा। यह प्रस्ताव 16 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अवैध कॉलोनियों पर सख्ती और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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