MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने रेखा-कपिल विवाद में बड़ा निर्देश

MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने रेखा-कपिल विवाद में बड़ा निर्देश

MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने रेखा-कपिल विवाद में बड़ा निर्देश

MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट ने रेखा और कपिल जाटव के कथित विवाह पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। रेखा ने पति संजय के निधन के बाद कपिल से विवाह का दावा किया, जबकि कपिल की उम्र शादी के समय 9 वर्ष थी। हाईकोर्ट ने कपिल को पति न मानते हुए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी।

रेखा का दावा और पुलिस कार्रवाई

ग्वालियर हाईकोर्ट में रेखा और उसके माता-पिता ने याचिका दायर कर अपने देवर कपिल जाटव और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रेखा ने कहा कि उसने संजय से 7 दिसंबर 2008 को विवाह किया था और 1 सितंबर 2013 को बेटे को जन्म दिया। संजय की मृत्यु के बाद रेखा मायके चली गई।

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कपिल के साथ विवादित विवाह

रेखा ने 30 नवंबर 2015 को कपिल से विवाह का दावा किया। इस समय कपिल केवल 16 वर्ष के थे। हाईकोर्ट ने ध्यान दिलाया कि कपिल के साथ रेखा का विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। शादी के समय कपिल 9 वर्ष का था, जो कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु से कम है।

हाईकोर्ट का निर्देश और आगे की प्रक्रिया

अदालत ने कहा कि कपिल को रेखा का पति न मानते हुए ट्रायल कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान भी पेश किया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता के मद्देनजर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए और कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जाए।

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Author: Vindhya Times

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