Jashpur News: बाल विवाह के खिलाफ बड़ा अभियान, CM साय ने दिखाई ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ को हरी झंडी
Jashpur News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर स्थित अपने निवास से ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इस रथ के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों और इसके खिलाफ सामाजिक संदेश जन-जन तक पहुंचाए जाएंगे, रथ पर लोगों के लिए बाल विवाह न करने और रोकने की शपथ लेने की भी व्यवस्था की गई है.
8 मार्च तक चलेगा राज्यव्यापी जनजागरण
यह जागरूकता अभियान 8 मार्च तक छत्तीसगढ़ के सभी गांवों और कस्बों में संचालित किया जाएगा, अभियान का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक चेतना विकसित करना है.
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100 दिनों के राष्ट्रीय अभियान से जुड़ी पहल
यह अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) की पहल है और भारत सरकार के 100 दिनों के बाल विवाह विरोधी अभियान का हिस्सा है, JRC से जुड़े 250 से अधिक संगठन देश के 450 जिलों में सक्रिय हैं, जिनका लक्ष्य वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करना है.
दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचेगा मुक्ति रथ
‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ को इस तरह तैयार किया गया है कि, यह दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच सके, मुख्य मार्गों पर चारपहिया वाहन का उपयोग होगा, जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में मोटरसाइकिल और साइकिल कारवां के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा.
बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि, छत्तीसगढ़ में बाल विवाह की घटनाओं में लगातार कमी आई है, बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है, वहीं सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, रथ का उद्देश्य इस सफलता को पूरे राज्य में दोहराना है.

राज्य में 3,988 बाल विवाह रोके गए
चाइल्ड मैरेज फ्री इंडिया के राष्ट्रीय समन्वयक बिधान चंद्र सिंह ने बताया कि, पिछले एक वर्ष में देशभर में लगभग 1,98,628 बाल विवाह रोके गए हैं, इनमें से अकेले छत्तीसगढ़ में 3,988 बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है.
नुक्कड़ नाटक से लेकर कानूनी जानकारी तक
रथ यात्रा में पंचायत प्रतिनिधि, जिला प्रशासन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, अभियान के दौरान स्कूलों, ग्राम सभाओं, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पीड़ितों की कहानियों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006 के तहत कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी.
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Author: Vindhya Times
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