MP News: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब लीव इनकैशमेंट पर 300 दिन की सीमा तय
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली राशि का अनुमान स्वयं लगा सकेंगे।
300 दिनों की अधिकतम सीमा तय
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार अब किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश (EL) का ही नकद लाभ मिलेगा। यदि खाते में इससे अधिक अवकाश भी है, तो भुगतान केवल 300 दिनों तक सीमित रहेगा।
पहले लिए गए लाभ भी होंगे समायोजित
अगर किसी कर्मचारी ने पहले किसी अवसर पर लीव इनकैशमेंट का लाभ लिया है, तो उसे 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटाया जाएगा। इससे कुल सीमा 300 दिनों से अधिक नहीं हो सकेगी, सरकार का उद्देश्य पूरे प्रदेश में एक समान प्रक्रिया लागू करना है। अब सभी विभागों में लीव इनकैशमेंट की गणना एक ही नियम के तहत की जाएगी, जिससे भ्रम और विवाद कम होंगे।
कर्मचारियों के लिए क्या होंगे फायदे
नए आदेश के बाद कर्मचारी पहले से अपनी संभावित राशि का अनुमान लगा सकेंगे। साथ ही गणना में पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान में देरी और विवादों में कमी आएगी और एक समान प्रक्रिया लागू होगी।
लीव इनकैशमेंट क्या होता है?
लीव इनकैशमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी कर्मचारी के खाते में बची अर्जित छुट्टियों के बदले उसे रिटायरमेंट या मृत्यु के समय नकद भुगतान दिया जाता है। यह राशि कई बार लाखों रुपये तक पहुंच सकती है और सेवानिवृत्ति लाभों का अहम हिस्सा होती है।
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Author: Vindhya Times
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