MP News: मध्य प्रदेश के 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव
MP News: मध्य प्रदेश के लगभग 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का बहुप्रतीक्षित रास्ता आखिरकार साफ हो गया है, मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के लगभग दो महीने बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने इस संबंध में औपचारिक और विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं, नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अब विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान पात्र कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कंप्यूटर दक्षता प्रमाणपत्र परीक्षा यानी सीपीजीटी का स्कोर कार्ड जमा करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी गई है, हालांकि इसके बावजूद कर्मचारियों के लिए बुनियादी कंप्यूटर दक्षता और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अन्य शर्तें पूरी करना अनिवार्य रहेगा.

सहायक ग्रेड-3 के पद पर मिलेगी पदोन्नति
सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम पदोन्नति प्रक्रिया में लंबे समय से आ रही प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने और योग्य कर्मचारियों को आगे बढ़ने का उचित अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है, जारी आदेश के मुताबिक, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो साल की परीक्षण अवधि पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया जा सकेगा, इस दौरान इन कर्मचारियों को अपनी सेवा काल के दौरान सीपीजीटी परीक्षा पास करने के साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या वैध प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना होगा.
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योग्यता पूरी करने के लिए मिलेगा समय
नए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को आवश्यक कंप्यूटर दक्षता और अर्हता पूरी करने के लिए कुल पांच साल तक का लंबा समय प्रदान किया जाएगा, हालांकि शुरुआती दो वर्षों के भीतर निर्धारित योग्यता हासिल करना अनिवार्य रहेगा, यदि कोई कर्मचारी इस शुरुआती अवधि में आवश्यक शर्तें पूरी नहीं कर पाता है, तो उसकी परीक्षण अवधि को अधिकतम तीन साल और बढ़ाया जा सकेगा, जिससे कर्मचारियों को अपनी योग्यता साबित करने का पूरा अवसर मिल सके.

मूल पद पर वापसी
निर्धारित समयसीमा के भीतर कंप्यूटर योग्यता हासिल करना सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी होगा, यदि कोई कर्मचारी पांच साल की कुल निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आवश्यक कंप्यूटर योग्यता पूरी करने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे सहायक ग्रेड-3 के पद से वापस उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर रिवर्ट यानी वापस भेज दिया जाएगा, इसलिए कर्मचारियों के लिए यह समयसीमा काफी महत्वपूर्ण होगी.
कर्मचारियों को विशेष राहत
राज्य सरकार ने उम्र के एक निश्चित पड़ाव पर पहुंच चुके कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखते हुए 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, पदोन्नति की निर्धारित तिथि तक 45 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए सीपीजीटी स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि इन वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए भी सामान्य कंप्यूटर दक्षता की शर्त यथावत लागू रहेगी.
सीधी भर्ती के मामलों में लागू नहीं होगी यह छूट
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि सीपीजीटी स्कोर कार्ड से मिलने वाली इस छूट का यह लाभ केवल और केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में ही मान्य होगा, किसी भी प्रकार की सीधी भर्ती या अन्य माध्यमों से होने वाली नियुक्तियों में यह छूट बिल्कुल लागू नहीं होगी, ऐसी सीधी नियुक्तियों के लिए सीपीजीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र से जुड़े सभी पुराने और निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य रहेगा.
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Author: Vindhya Times
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