Sidhi News: सीधी में अवैध कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर का बड़ा चाबुक, 3 कॉलोनियां अवैध घोषित, FIR दर्ज करने के आदेश
Sidhi News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बिना किसी वैध अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित कर भोले-भाले लोगों को भूखंड बेचने वाले भू-माफियाओं और कॉलोनाइजरों पर प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है, सीधी के कलेक्टर विकास मिश्रा के न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ग्राम सीधी खुर्द के अंतर्गत आने वाली तीन अलग-अलग जमीनों पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया है, इसके साथ ही कलेक्टर ने संबंधित विवादित जमीनों पर तुरंत भू-प्रवेश की कार्रवाई कर सरकारी कब्जा प्राप्त करने और इस अवैध कारोबार में शामिल सभी जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं.

कलेक्टर ने दिए कब्जे के निर्देश
कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, ग्राम सीधी खुर्द स्थित भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं, जांच में इन तीनों भूमियों पर अवैध तरीके से कुल 17 प्लाटों (भूखंडों) की बिक्री किए जाने का खुलासा हुआ है, इस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कोर्ट ने तीनों जमीनों को नगर पालिका परिषद सीधी से संबद्ध करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तुरंत भू-प्रवेश कर कब्जा लेने का आदेश दिया है, साथ ही वहां बुनियादी नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास के लिए प्राक्कलन तैयार करने को भी कहा गया है.
अनावेदकों पर दर्ज होंगी एफआईआर
कलेक्टर के इस कड़े आदेश के तहत नियम-कायदों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजरों और अनावेदकों पर मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-क व 339-ख तथा कॉलोनाइजर पंजीयन नियम-1998 के तहत आपराधिक मामले दर्ज कराए जाएंगे, इसके लिए कलेक्टर ने तहसीलदार गोपदबनास को सक्षम न्यायालय में परिवाद व केस दर्ज कराने के लिए अधिकृत कर दिया है, सीधी प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से जिले भर के अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया है, वहीं प्रशासन का कहना है कि आम जनता को ठगी से बचाने और नियमबद्ध नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
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Author: Vindhya Times
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