CG News: रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, 27 अक्टूबर से रिजर्वेशन काउंटर पर भी मिलेगा यात्रा बीमा का विकल्प
CG News: रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है. अब आरक्षण काउंटर यानी PRS से ट्रेन का टिकट बुक कराने वाले यात्री भी वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के आरक्षण काउंटरों पर यह सुविधा 27 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होगी. इससे पहले यह विकल्प ऑनलाइन ई-टिकट बुकिंग के दौरान दिया जाता था. इस पहल का उद्देश्य यात्रा के दौरान संभावित दुर्घटनाओं की स्थिति में यात्रियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है.

इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
आरक्षण काउंटर से टिकट लेते समय यात्री अपनी इच्छा से यात्रा बीमा का विकल्प चुन सकते हैं. यह सुविधा अनिवार्य नहीं, बल्कि पूरी तरह वैकल्पिक होगी. बीमा लेने के लिए यात्री को वैध मोबाइल नंबर देना होगा और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा. काउंटर पर मौजूद कर्मचारी यात्रियों को योजना की जानकारी देंगे और उनकी सहमति दर्ज करेंगे. बीमा से संबंधित पॉलिसी की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी. इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और IRCTC की ओर से तकनीकी व्यवस्था की जा रही है.

10 लाख रुपये तक का बीमा कवर
यात्रा बीमा योजना के तहत पात्र रेल दुर्घटनाओं और पॉलिसी में शामिल अन्य आकस्मिक घटनाओं की स्थिति में अलग-अलग श्रेणियों में बीमा सुरक्षा का प्रावधान है. उपलब्ध पॉलिसी विवरण के अनुसार, मृत्यु होने या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 7.50 लाख रुपये तक, दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती के चिकित्सा खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक का कवर निर्धारित है. हालांकि, वास्तविक भुगतान संबंधित बीमा पॉलिसी की शर्तों, पात्रता और अपवर्जनों के आधार पर किया जाएगा.

प्रति यात्री 45 पैसे प्रीमियम का प्रावधान
दी गई पॉलिसी जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम 45 पैसे प्रति यात्री, सभी करों सहित, निर्धारित है. हालांकि, टिकट बुक कराने के समय लागू प्रीमियम की पुष्टि करना जरूरी होगा. योजना के तहत पात्र कन्फर्म, RAC और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा सुविधा मिल सकती है. वहीं, बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं हैं. डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों और रेलवे की वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था से जुड़े कुछ मामलों में भी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार सुरक्षा का प्रावधान है.

बीमा क्लेम के लिए संबंधित कंपनी से करना होगा संपर्क
यात्रियों को इस सुविधा का लाभ लेने से पहले बीमा पॉलिसी की शर्तों और पात्रता की जानकारी ध्यान से पढ़नी चाहिए. बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी. किसी दुर्घटना या बीमा क्लेम से जुड़ी जानकारी के लिए यात्रियों को पॉलिसी में दिए गए संपर्क विवरण के आधार पर सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा. रेलवे और IRCTC बीमा दावों का निपटान नहीं करते हैं. नई व्यवस्था के संचालन के लिए रेलवे के संबंधित अधिकारियों और आरक्षण कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.
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Author: Vindhya Times
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