Rewa News : रीवा पुलिस में अनुशासनहीनता, दो आरक्षक निलंबित

Rewa News : रीवा पुलिस में अनुशासनहीनता, दो आरक्षक निलंबित

Rewa News : रीवा पुलिस में अनुशासनहीनता, दो आरक्षक निलंबित

Rewa News : रीवा पुलिस विभाग में इन दिनों अनुशासनहीनता के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में रायपुर कर्चुलियान थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक संतोष सिंह और विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ महिला आरक्षक शाहीन खान को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

थाने में छेड़खानी का आरोप

प्रधान आरक्षक संतोष सिंह पर एक युवती ने छेड़खानी के गंभीर आरोप लगाए थे। युवती का आरोप है कि वह अपने चाचा के साथ जमीन विवाद के सिलसिले में थाने पहुंची थी, जहां संतोष सिंह ने उसका मोबाइल नंबर लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक बातचीत शुरू कर दी। इस संबंध में युवती ने एडिशनल एसपी आरती सिंह को शिकायत सौंपते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

रविवार को एसपी विवेक सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल निलंबन का आदेश जारी किया। इस पूरे प्रकरण पर संतोष सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने युवती की चोट को मानवता के आधार पर देखा था और किसी भी गलत इरादे से कोई हरकत नहीं की। उन्होंने युवती के आरोपों को निराधार बताया है।

पैसों के लेनदेन में धमकी

इसी दिन रीवा पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय थाने में पदस्थ महिला आरक्षक शाहीन खान को भी निलंबित कर दिया। यह मामला सिंधी कैंप निवासी आशा सिंह की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया कि शाहीन खान ने कोलगवां थाना पुलिस की मदद से उनके साथ मारपीट की और धमकी दी। आशा सिंह के अनुसार, उन्होंने अपने किरायेदार जावेद खान से उधार दिए पैसे वापस मांगे थे, जिस पर महिला आरक्षक ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

यह मामला जब मीडिया में सामने आया तो पुलिस प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए महिला आरक्षक शाहीन खान को निलंबित कर दिया।

एक्शन में रीवा एसपी

रीवा पुलिस विभाग में एक ही दिन में दो पुलिसकर्मियों के निलंबन ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक ओर पुलिस से नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के अनुशासनहीनता के मामले विभाग की साख को प्रभावित कर रहे हैं। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि पीड़ितों को न्याय कब तक और कैसे मिलता है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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