Rewa News : रीवा में यूट्यूबर के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

Rewa News : रीवा में यूट्यूबर के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

Rewa News : रीवा में यूट्यूबर के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

Rewa News : रीवा के एक यूट्यूबर द्वारा सैनिकों की वर्दी पहनकर बनाई गई विवादित वीडियो पर बवाल मच गया है। वीडियो में सैनिकों की गैरहाजिरी में उनकी पत्नियों को परपुरुषों से संबंध बनाते दिखाया गया, जिससे सैनिकों की गरिमा और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंची है। पूर्व सैनिकों ने विरोध जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जानिए पूरा मामला

रीवा के एक यूट्यूबर द्वारा बनाए गए विवादित वीडियो ने सैनिकों की गरिमा को लेकर देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया है। शहीद सेवा समिति के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने इस वीडियो का कड़ा विरोध जताते हुए रीवा के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, विवादित वीडियो में कलाकारों द्वारा सैनिक की वर्दी पहनकर यह दर्शाया गया है कि जब सैनिक देश सेवा के लिए सीमा पर तैनात होते हैं, तो उनकी पत्नियाँ परपुरुषों से संबंध बनाती हैं और पार्टी करती हैं। यह दृश्य न केवल सैनिकों के बलिदान और उनके परिवारों की मर्यादा का घोर अपमान है, बल्कि यह राष्ट्रीय भावना और सामाजिक मूल्यों पर भी गंभीर चोट पहुंचाता है।

सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग

ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह और राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रताप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने यूट्यूबर मनीष पटेल और अमृता सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कठोर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने, उनके यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाने, और भविष्य में ऐसे राष्ट्रविरोधी सामग्री पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

पूर्व सैनिकों ने दी चेतावनी

पूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो यह जनआक्रोश का रूप ले सकता है। उन्होंने साफ कहा कि देश के सैनिकों और उनके परिवारों की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले किसी भी कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रीवा के पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि दो दिन के भीतर जांच कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रथम दृष्टया यह मामला आईटी एक्ट व भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के उल्लंघन का प्रतीत होता है, जिसकी विधिवत जांच की जा रही है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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