MP News: MP में स्मार्ट मीटर अनिवार्य करने की लागू हुई नई तारीख
MP News:मध्यप्रदेश में स्मार्ट मीटर के विरोध के बीच राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसे अनिवार्य करने की अवधि तीन साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि नए और पुराने मीटर अब 2028 तक लगाए जा सकेंगे। कंपनियों ने सिस्टम और कर्मचारी कमी के कारण समय बढ़ाने का अनुरोध किया था।
विरोध और स्थगन
मध्यप्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के लगातार विरोध के बीच राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसे अनिवार्य करने की अवधि को तीन साल बढ़ाकर अब 31 मार्च 2028 कर दिया है। इस फैसले से स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान फिलहाल कुछ समय के लिए रुक गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता बढ़े हुए बिलों पर लगातार सवाल उठा रहे थे।
कंपनियों की मांग और सिस्टम चुनौतियां
मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों ने आयोग से समय बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर केवल बिजली मापने का यंत्र नहीं है, बल्कि इसके लिए नेटवर्क, डेटा मैनेजमेंट, बिलिंग और सर्वर का सही एकीकरण जरूरी है। कंपनियों के पास इस बड़े सिस्टम को संभालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी भी नहीं हैं।
देशभर में मीटर की कमी
कंपनियों ने आयोग को बताया कि पूरे देश में स्मार्ट मीटर की कमी बनी हुई है। आरडीएसएस योजना के तहत मीटरिंग प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। टेंडर प्रक्रिया में देरी और अलग-अलग डिस्कॉम्स की समस्याओं के कारण प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है।
उपभोक्ताओं को राहत और मीटर वितरण
इस फैसले से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में नए कनेक्शन के लिए अगर स्मार्ट मीटर उपलब्ध नहीं है तो सामान्य मीटर भी लगाया जा सकेगा।
ग्रामीण इलाकों में नॉन-स्मार्ट मीटर लगाए जा सकते हैं और पुराने या खराब मीटर भी अब 31 मार्च 2028 तक बदले जा सकेंगे।
कुल 1.37 करोड़ स्मार्ट मीटर मध्यप्रदेश में लगाए जाने है।
पहले चरण में 38.47 लाख मीटर स्वीकृत।
दूसरे चरण में 99.22 लाख मीटर स्वीकृत।
अब तक तीनों डिस्कॉम ने 12.56 लाख मीटर लगाए ।

Author: Vindhya Times
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