MP News: MP सिविल सेवा नियमों में बदलाव, कांग्रेस ने कहा भ्रष्टाचार
MP News: मध्य प्रदेश सरकार 1965 के सिविल सेवा आचरण नियमों में बदलाव कर रही है। दीपावली से पहले नए नियमों के तहत कर्मचारी एक महीने की सैलरी तक का उपहार स्वीकार कर सकेंगे और निजी खरीदारी की सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी बीजेपी इसे व्यावहारिक बता रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का लाइसेंस मान रही है।
कर्मचारियों के लिए नए नियम
मध्य प्रदेश सरकार दीपावली से पहले अपने 60 साल पुराने सिविल सेवा आचरण नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी, चपरासी से लेकर उच्च अधिकारियों तक, एक महीने की सैलरी तक का उपहार स्वीकार कर सकेंगे। इसके साथ ही, अगर वे अपने घर के लिए कोई सामान खरीदते हैं, तो इसकी जानकारी सरकार को देने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का कहना है कि पुराने नियम आज के समय में व्यावहारिक नहीं रहे और इसलिए इसे सरल बनाने की जरूरत थी।
सियासी विवाद और प्रतिक्रिया
बीजेपी इसे व्यावहारिक और सामान्य प्रक्रिया बता रही है, जबकि कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। विपक्ष का कहना है कि इससे सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता कम होगी और भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस मिलेगा।
नियम लागू करने की तैयारी
सरकार ने नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और कोशिश है कि दीपावली से पहले इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाए। इस बदलाव के बाद 1965 के पुराने सख्त नियमों में संशोधन होगा और कर्मचारियों के लिए नियम और अधिक लचीले होंगे। हालांकि, विपक्ष की आपत्तियों के बीच इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी बहस और तेज होने की संभावना है।
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Author: Vindhya Times
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