Rewa News: रीवा में चेक बाउंस केस में 1 साल जेल, साथ में लाखों का मुआवजा
Rewa News: रीवा कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में लालबहादुर सिंह को दोषी ठहराते हुए 1 साल जेल और ₹3.35 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। उन्होंने पीड़ित से उधार लिया पैसा समय पर नहीं लौटाया, नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने यह सज़ा दी।
कैसे शुरू हुआ मामला
रीवा के यतीन्द्र चतुर्वेदी ने अपने परिचित लालबहादुर सिंह को व्यक्तिगत जरूरत बताने पर ₹2,50,000 उधार दिए थे। रकम वापस करने के लिए आरोपी ने 26 दिसंबर 2022 को एक चेक दिया, लेकिन 28 दिसंबर को बैंक ने उसे Funds Insufficient बताकर लौटा दिया। इसके बाद पीड़ित ने 30 दिसंबर को कानूनी नोटिस भेजा, फिर भी आरोपी ने 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया।
कोर्ट ने क्यों दोषी माना
अदालत में यह साबित हुआ कि चेक पर आरोपी के हस्ताक्षर सही थे। वह यह साबित नहीं कर सका कि चेक जबरदस्ती लिया गया था। नोटिस उसके सही पते पर पहुंचा था, लेकिन उसने राशि लौटाने की कोई कोशिश नहीं की। चेक के दुरुपयोग का भी कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए कोर्ट ने उसके बचाव को खारिज कर दिया।
अदालत का फैसला और सजा
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना नागेश की अदालत ने लालबहादुर सिंह को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 1 साल साधारण कैद और ₹3,35,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। भुगतान न करने पर 2 महीने अतिरिक्त जेल होगी। अदालत ने कहा कि चेक बाउंस विश्वासघात जैसा गंभीर अपराध है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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Author: Vindhya Times
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