MP News: मध्य प्रदेश में NEET PG काउंसलिंग पर हाईकोर्ट की रोक
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET PG काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बताया। अदालत ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों को जोड़कर आरक्षण लगभग 100% हो गया है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सीटें नहीं बच रहीं। अगली सुनवाई तक काउंसलिंग स्थगित रहेगी।
50% से अधिक आरक्षण को बताया असंवैधानिक
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही NEET PG काउंसलिंग पर बड़ा फैसला देते हुए तत्काल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण दे रही है, जो संविधान के खिलाफ है। कोर्ट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों EWS, OBC, SC-ST और अन्य को जोड़कर आरक्षण लगभग 80% तक पहुंच गया है, इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सीटें लगभग खत्म हो गई हैं।
कोर्ट की तीखी टिप्पणी ने किया सबको चौंकाया
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि यह स्थिति शोले फिल्म के मशहूर डायलॉग जैसी हो गई है “आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ!” कोर्ट की यह टिप्पणी सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद लोग मुस्कुराए बिना नहीं रहे, लेकिन सरकार के लिए यह गंभीर चेतावनी थी।
काउंसलिंग अगली सुनवाई तक रोकी गई
राज्य सरकार ने कोर्ट को मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि काउंसलिंग तुरंत रोक दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि अत्यधिक आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र बाहर हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए उनकी दलील सही मानी। अब अगली सुनवाई तक काउंसलिंग बंद रहेगी।
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Author: Vindhya Times
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