Satna News : 200 रुपए की उधारी के विवाद में जानलेवा हमला, आरोपी को 5 साल की सजा
Satna News : सतना जिले में दो सौ रुपए की उधारी मांगने पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने पांच साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी की अदालत में सुनाया गया।
घटना का विवरण
23 अगस्त 2023 की रात करीब साढ़े 8 बजे फरियादी अतुल सिंह अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी ग्राम कुआ निवासी आरोपी घनश्याम सिंह उर्फ कल्लू वहां से गुजर रहा था। अतुल ने उससे अपने उधार दिए 200 रुपए मांगें।इस पर आरोपी भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए लकड़ी से अतुल के सिर पर वार कर दिया। चोट लगने से अतुल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए।

पुलिस कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलने पर बाबूपुर चौकी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और मामला कोलगवां थाना को ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी घनश्याम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी का चालान अदालत में पेश किया गया।
अदालत का फैसला
सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी घनश्याम सिंह उर्फ कल्लू को दोषी पाया और उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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Author: Vindhya Times
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