MP News: MP हाईकोर्ट का सख्त रुख, बिना नीति पेड़ कटाई नहीं
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेशभर में पेड़ कटाई और ट्रांसप्लांटेशन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बिना ठोस नीति कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। रेलवे प्रोजेक्ट में प्रस्तावित 8,000 पेड़ों सहित हर मामले में अब NGT कमेटी की अनुमति अनिवार्य होगी। कोर्ट ने वृक्षारोपण की ठोस योजना भी मांगी है।
ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर कटाई पर रोक
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने भोपाल सहित पूरे प्रदेश में पेड़ों की कटाई और ट्रांसप्लांटेशन पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना ठोस नीति के ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर पेड़ों को काटना गलत है। रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में 8,000 से अधिक पेड़ काटने की तैयारी को भी कोर्ट ने गंभीरता से लिया।
NGT कमेटी की अनुमति अनिवार्य
कोर्ट ने आदेश दिया कि अब प्रदेश में किसी भी प्रोजेक्ट में पेड़ काटने से पहले NGT द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की अनुमति जरूरी होगी। अदालत ने उल्लेख किया कि भोपाल में 488 पेड़ों की कटाई सहित कई मामलों पर वह पहले से स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। भोजपुर–बैरसिया सड़क और MLA क्वार्टर योजना से जुड़े पेड़ कटाई के आंकड़ों की भी जानकारी मांगी गई है।
वृक्षारोपण योजना पर सवाल
जस्टिस ने टिप्पणी की कि प्रदेश भाग्यशाली है कि यहां प्रदूषण अन्य राज्यों की तुलना में कम है, इसलिए पेड़ों की सुरक्षा अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई उचित नहीं है और संबंधित विभागों से वृक्षारोपण की ठोस योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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Author: Vindhya Times
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