MP News: मध्यप्रदेश जनगणना 2026 की तैयारी तेज, 31 दिसंबर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज,
MP News: मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 में होने वाली जनगणना को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है, इस महा-अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने पहले हीं प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का बड़ा फैसला लिया है.
सीमाएं फ्रीज करने का उद्देश्य
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि, 31 दिसंबर के बाद राज्य के किसी भी जिले, तहसील, थाना या अन्य प्रशासनिक इकाई की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में “सीमाओं का फ्रीज” कहा जाता है, सीमाओं को फ्रीज करने का मुख्य उद्देश्य जनगणना के दौरान डेटा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रम को रोकना है, यदि जनगणना के बीच सीमाओं में बदलाव होता है, तो जनसंख्या के आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं, जिसका असर अगले 10 वर्षों की योजनाओं पर पड़ेगा.

13 श्रेणियों के अधिकारी तैनात
31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद सीमाओं में बदलाव पर रोक की जानकारी लिखित रूप में जनगणना निदेशालय, भोपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, ताकि सभी स्तरों पर एकरूपता बनी रहे, सरकार ने जनगणना कार्य के लिए 13 अलग-अलग श्रेणियों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है,
संभाग स्तर पर संभागायुक्त,
जिला स्तर पर कलेक्टर,
शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्त या प्रशासक,
और तहसील स्तर पर तहसीलदार को प्रमुख भूमिका दी गई है.
घर-घर जाकर होगा डेटा संग्रहण
जनगणना टीम घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार की जानकारी जुटाएगी, इस डेटा का उपयोग भविष्य में सड़क, स्कूल, अस्पताल, राशन वितरण और अन्य विकास योजनाओं की योजना बनाने में किया जाएगा, सरकार ने साफ कर दिया है कि, जनगणना ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत ड्यूटी से इनकार करने या बाधा डालने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
ड्यूटी से इनकार करने पर जुर्माना और जेल
नियमों के अनुसार, जनगणना ड्यूटी से इनकार करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, दोष सिद्ध होने पर 3 साल तक की जेल का प्रावधान भी है, घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में किसी भी तरह की त्रुटि से बचने के लिए नगर निगम अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, शहरी जनगणना की पूरी जिम्मेदारी निगम आयुक्त या प्रशासक के पास होगी.
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Author: Vindhya Times
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