CG News: उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने गिनाईं शहरी विकास की उपलब्धियाँ, पीएम आवास योजना 2.0 को बताया गेमचेंजर
CG News: नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पिछले दो वर्षों में नगरीय प्रशासन विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी, उन्होंने कहा कि. राज्य सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है.
पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 पर विशेष जोर
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य के सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, इस योजना के अंतर्गत कुल 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है,
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत,
• 1 लाख आवास बीएलसी (BLC)
• 27 हजार आवास एएचएपी (AHAP)
• 5 हजार आवास रेंटल हाउसिंग योजना के तहत प्रस्तावित हैं.
अब तक की प्रगति की स्थिति
अरुण साव ने बताया कि, अब तक 24,188 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, इनमें से 10 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 5,351 आवासों का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 50 हजार नए मकानों को स्वीकृति देने का लक्ष्य रखा गया है, आवास निर्माण के लिए नगरीय निकायों को अब तक 129 करोड़ 6 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है.
नगरीय निकायों को मिला संवैधानिक दर्जा
अरुण साव ने बताया कि, 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची-12 में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू है, वर्तमान में राज्य में 193 अधिसूचित नगरीय निकाय कार्यरत हैं,
राज्य में कुल,
• 14 नगर निगम
• 56 नगर पालिका
• 123 नगर पंचायत
कार्यरत हैं, जो शहरी प्रशासन की मजबूत आधारशिला हैं.
शहरी आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि
2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की शहरी आबादी 57.07 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 23.24 प्रतिशत थी, वर्ष 2025 में यह बढ़कर लगभग 78.10 लाख हो गई है, जिससे शहरी सेवाओं की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, राज्य में नगर निगमों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू है, इन अधिनियमों में जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों के गठन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है.
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Author: Vindhya Times
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