MP News: 2026 से मध्यप्रदेश में बड़े बदलाव, जनबस सेवा, पेंशन नियम, छुट्टियां और कर्मचारियों को राहत

MP News: 2026 से मध्यप्रदेश में बड़े बदलाव, जनबस सेवा, पेंशन नियम, छुट्टियां और कर्मचारियों को राहत

MP News: 2026 से मध्यप्रदेश में बड़े बदलाव, जनबस सेवा, पेंशन नियम, छुट्टियां और कर्मचारियों को राहत

MP News: नववर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों के साथ शुरू होने जा रहा है, राज्य सरकार की ओर से 5 बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं, जिनका सीधा फायदा आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को होगा, इन फैसलों से परिवहन, स्वास्थ्य, पेंशन और सेवा नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

शुरू होगी सरकारी बस सेवा

21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मध्यप्रदेश में सरकारी बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, ‘जनबस’ नाम से शुरू होने वाली इस सेवा के तहत प्रदेश के 25 जिलों में 6 हजार से ज्यादा रूट पर बसें चलेंगी, इन बसों का संचालन राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों तक किया जाएगा, शुरुआत इंदौर से होगी, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा.

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कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ

राज्य के करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, यह फैसला कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगा.

पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव

पेंशन नियमों में केंद्र सरकार की तर्ज पर संशोधन किया जा रहा है, इसके तहत अब 25 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित, विधवा या परित्यक्ता बेटी भी परिवार पेंशन की पात्र होगी, इससे पहले यह सुविधा केवल 25 वर्ष तक की अविवाहित बेटियों को ही मिलती थी.

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छुट्टियों के नियम होंगे ज्यादा सुविधाजनक

48 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बदलाव किया गया है, नए नियमों के तहत बीमारी और पारिवारिक शोक के समय छुट्टी लेना आसान होगा, छुट्टियों के दुरुपयोग और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए अवकाश रोस्टर अनिवार्य किया जाएगा, नियमों को जेंडर न्यूट्रल बनाते हुए सरोगेसी और सिंगल फादर जैसे प्रावधान भी जोड़े गए हैं.

नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म

सरकारी नौकरी में दो संतान की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है, अब तीन संतान वाले व्यक्ति भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे, 26 जनवरी 2001 से लागू इस नियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, नए नियम लागू होने के बाद इस विषय से जुड़े लंबित मामले स्वतः समाप्त हो जाएंगे, कुल मिलाकर, वर्ष 2026 मध्यप्रदेश के लिए जनहित और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े ऐतिहासिक बदलावों का वर्ष साबित होने जा रहा है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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