MP News : व्यापमं घोटाले मामले में दोषियों को CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

MP News : व्यापमं घोटाले मामले में दोषियों को CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

MP News : व्यापमं घोटाले मामले में दोषियों को CBI कोर्ट ने सुनाई सजा

MP News : एमपी के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी पाया है. सीबीआई कोर्ट द्वारा आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई और साथ ही 16 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

जानिए पूरा मामला

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले मामले को लेकर भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मध्य प्रदेश पीएमटी-2009 की परीक्षा में फर्जी तरीके से सिलेक्शन के मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने सभी दोषियों को 3-3 साल की सजा के साथ 16-16 हजार रुपए के जुर्माना लगाया है.

जानकारी के अनुसार एमपी का बहुचर्चित व्यापमं घोटाला भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में साल 2009 की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों और सॉल्वरों की मदद से एडमिशन दिलाने का षड्यंत्र रचा गया था.

सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला

व्यापमं घोटाले मामले का खुलासा होने पर राजधानी के कोहेफिजा थाने में वर्ष 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर अब सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को 419, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार किया गया है.

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, शिक्षा और चिकित्सा जैसे गंभीर क्षेत्र में इस तरह की धोखाधड़ी समाज के लिए खतरनाक साबित होती है. इस तरह की धोखाधड़ी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. एमपी में व्यापम घोटाला बहुचर्चित फर्जीवाड़ा है. इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ था.

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Author: Vindhya Times

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