CG News: उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, पदोन्नत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी

CG News: उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, पदोन्नत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी

CG News: उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, पदोन्नत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी

CG News: छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है, यह सूची उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णयों एवं शासन द्वारा जारी पदोन्नति आदेशों के अनुपालन में प्रकाशित की गई है.

वरिष्ठता निर्धारण का स्पष्ट आधार

उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण 01 अप्रैल 2017 एवं 01 अप्रैल 2023 की स्थिति के आधार पर किया गया है, वरिष्ठता तय करते समय लोक सेवा आयोग से चयन, विषयवार नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण की तिथि, संविलियन एवं नियमितीकरण की तिथि को प्रमुख मानदंड माना गया है.

Chhattisgarh News:पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी, उच्च  शिक्षा विभाग ने किया प्रकाशन - Final Seniority List Of Promoted Professors  Released, Published By Higher ...

समान पदोन्नति तिथि पर लागू होगा यह नियम

विभाग ने स्पष्ट किया है कि, यदि पदोन्नति आदेश की तिथि समान होती है, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वरिष्ठता का आधार माना जाएगा, वहीं संविलियन अथवा नियमित नियुक्ति से जुड़े प्राध्यापकों के मामलों में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तिथि मान्य होगी.

आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि निर्धारित

जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि किसी पदोन्नत प्राध्यापक को अंतिम वरिष्ठता सूची पर आपत्ति हो, तो वे 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

Shourya Path News - पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी, उच्च  शिक्षा विभाग ने किया औपचारिक प्रकाशन

प्राचार्यों को दिए गए आवश्यक निर्देश

उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संबंधित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि, वे वर्ष 2017 एवं 2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची का विधिवत प्रकाशन करें तथा सभी संबंधित प्राध्यापकों को इसकी जानकारी सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराएं.

पारदर्शिता और नियमबद्धता की दिशा में कदम

यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासनिक पारदर्शिता, न्यायसंगत वरिष्ठता निर्धारण और प्राध्यापकों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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