CG News: छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम होगा और मजबूत, सभी सेवाएं समयबद्ध दायरे में लाने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम होगा और मजबूत, सभी सेवाएं समयबद्ध दायरे में लाने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम होगा और मजबूत, सभी सेवाएं समयबद्ध दायरे में लाने के निर्देश

CG News: छत्तीसगढ़ मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने की लोक सेवा गारंटी की सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा:  अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में ...

सभी सेवाएं दायरे में होंगी

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नागरिकों से जुड़ी सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया जाए और उन्हें ऑनलाइन किया जाए, ताकि सेवाएं समय पर मिल सकें, निर्धारित समय सीमा में सेवा न देने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नई सेवाओं को जोड़ने पर जोर

सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे अतिरिक्त सेवाओं की पहचान कर उन्हें अधिनियम में शामिल करने के प्रस्ताव भेजें, ताकि अधिक सेवाएं जनता तक पहुंच सकें, सरकार का फोकस सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर है, जिससे नागरिकों को बिना देरी के सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बैठक में गृह, पंचायत, कृषि, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और सुशासन व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

यह भी पढ़ें : CG News: सीएम विष्णु देव साय ने स्व. भुलऊ प्रसाद कौशिक को दी श्रद्धांजलि

Vindhya Times
Author: Vindhya Times

विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |

Leave a Comment

और पढ़ें