CG News: श्रम विभाग की योजनाओं से श्रमिक होंगे आत्मनिर्भर, ई-रिक्शा से बढ़ेगा स्वरोजगार

CG News: श्रम विभाग की योजनाओं से श्रमिक होंगे आत्मनिर्भर, ई-रिक्शा से बढ़ेगा स्वरोजगार

CG News: श्रम विभाग की योजनाओं से श्रमिक होंगे आत्मनिर्भर, ई-रिक्शा से बढ़ेगा स्वरोजगार

CG News: रायपुर में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और असंगठित कर्मकारों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

ई-रिक्शा योजना का लाभ

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत “दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना” और “ई-रिक्शा सहायता योजना” चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत:
• पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए कुल लागत का 60% या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाता है।
• असंगठित कर्मकारों को 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

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DBT के माध्यम से सीधे खाते में राशि

योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा की जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थियों को समय पर लाभ मिलता है।
• महिला निर्माण श्रमिकों के लिए कम से कम 3 वर्षों से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
• असंगठित कर्मकारों को ऑटो चालक श्रेणी में पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम 90 दिन कार्यरत रहना जरूरी है।
• आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
• श्रमिक पंजीयन कार्ड
• आधार कार्ड
• ड्राइविंग लाइसेंस
• बैंक पासबुक
• ऋण स्वीकृति दस्तावेज
• स्व-घोषणा पत्र
आवेदन बैंक से ऋण स्वीकृति के 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। इच्छुक श्रमिक जिला श्रम कार्यालय, श्रम संसाधन केंद्र या श्रेमेंव जयते मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

रोजगार और सम्मान का अवसर

यह योजना न केवल श्रमिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में भी आगे बढ़ाती है। ई-रिक्शा के माध्यम से नियमित आय सुनिश्चित कर श्रमिक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।

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Author: Vindhya Times

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