CG News: प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल तक, नागरिकों को मिली राहत
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस अवधि में भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद 17% सरचार्ज लागू होगा। नागरिकों से समय पर भुगतान की अपील की गई है ताकि शहर के विकास कार्य सुचारू रूप से जारी रह सकें।
समय सीमा के बाद लगेगा सरचार्ज
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। यह कदम उन नागरिकों को राहत देने के लिए उठाया गया है, जो निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 30 अप्रैल तक भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद 17% सरचार्ज अनिवार्य होगा।

टैक्स वसूली अभियान तेज
राज्य सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कई नगरीय निकायों में अपेक्षित स्तर तक टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं हो सका। सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस अवधि में अधिक से अधिक लोग अपना बकाया जमा करेंगे, जिससे राजस्व संग्रह में सुधार होगा।
नागरिकों से अपील
प्रशासन ने नागरिकों से कहा कि वे अंतिम तिथि तक इंतजार न करें और समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। इससे लंबी कतारों और तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सकता है। समय पर भुगतान से न केवल सरचार्ज से बचा जा सकता है, बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी योगदान मिलेगा।

नगरीय निकायों के प्रयास
नगर निगम और नगरपालिका अपने स्तर पर टैक्स वसूली अभियान तेज कर चुके हैं:
• घर-घर नोटिस भेजे जा रहे हैं
• ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध
• कई जगहों पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं
प्रॉपर्टी टैक्स का महत्व
छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स नगरीय निकायों की आय का अहम स्रोत है। इसी राजस्व से शहरों में:
• सड़क निर्माण
• पेयजल व्यवस्था
• सफाई
• स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज सिस्टम
• अन्य बुनियादी सुविधाओं का संचालन और विस्तार किया जाता है.
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Author: Vindhya Times
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