CG News: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू, 23 जनवरी से प्रभावी होगी नई प्रणाली

CG News: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू, 23 जनवरी से प्रभावी होगी नई प्रणाली

CG News: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू, 23 जनवरी से प्रभावी होगी नई प्रणाली

CG News: छत्तीसगढ़ शासन ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे सरकार की पूर्व घोषणा का हिस्सा बताते हुए कहा कि, यह निर्णय अब धरातल पर उतारा जा रहा है.

23 जनवरी से लागू होगी कमिश्नरी व्यवस्था

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि, रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 23 जनवरी से लागू किया जाएगा, इस नई प्रणाली का उद्देश्य बढ़ती आबादी और शहरी चुनौतियों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाना है.

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बढ़ती आबादी और शहरी चुनौतियाँ बनी वजह

अधिसूचना के अनुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या लगभग 19 लाख है, तेजी से हो रहे शहरीकरण, बढ़ते अपराध, ट्रैफिक दबाव और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

21 शहरी थाने कमिश्नरेट में शामिल

रायपुर नगर पुलिस जिले के 21 थाना क्षेत्रों को पुलिस कमिश्नरेट सीमा में शामिल किया गया है, अब इन थानों की कानून-व्यवस्था सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन होगी,
मुख्य थाना क्षेत्रों में शामिल हैं,
• सिविल लाइन
• कोतवाली
• तेलीबांधा
• देवेंद्र नगर
• गंज
• गोल बाजार
• पुरानी बस्ती
• टिकरापारा
• खम्हारडीह
• पंडरी
• गुढ़ियारी
• डीडी नगर
• कबीर नगर
• राजेंद्र नगर
• सरस्वती नगर आदि.

रायपुर ग्रामीण जिला रहेगा अलग

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि, रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला कमिश्नरी व्यवस्था से अलग रहेगा,
रायपुर ग्रामीण रेंज में शामिल जिले,
• गरियाबंद
• बलौदा बाज़ार
• धमतरी
• महासमुंद
• रायपुर ग्रामीण

37 वरिष्ठ पदों का सृजन

नई कमिश्नरी व्यवस्था के तहत कुल 37 वरिष्ठ पद सृजित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं,
• पुलिस आयुक्त – 1
• अतिरिक्त पुलिस आयुक्त – 1
• पुलिस उपायुक्त – 5
• अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त – 9
• सहायक पुलिस आयुक्त – 21
इन अधिकारियों को कानून-व्यवस्था, अपराध शाखा, यातायात, साइबर सेल, महिला अपराध, इंटेलिजेंस, प्रोटोकॉल और मुख्यालय जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

मजिस्ट्रेटी अधिकार भी पुलिस आयुक्त को

कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं,
• धारा 144 लागू करना
• जुलूस, धरना और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति/प्रतिबंध
• निषेधाज्ञा जारी करना
• आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेना
इन अधिकारों के तहत पुलिस आयुक्त नियमों के तहत तेज और प्रभावी निर्णय ले सकेंगे.

कई अधिनियमों के तहत अधिकार दिए गए

पुलिस आयुक्त और कमिश्नरेट अधिकारियों को निम्न अधिनियमों के तहत शक्तियाँ दी गई हैं,
• छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007
• मोटर वाहन अधिनियम, 1988
• छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990
• अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
• और अन्य संबंधित कानून

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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