CG News: स्वीकृत ले-आउट से विचलन पर रेरा का सख्त कदम, एसटीपी निर्माण में नियमों का उल्लंघन
CG News: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रायपुर स्थित “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” परियोजना में स्वीकृत ले-आउट से विचलन पाए जाने पर प्रमोटर के खिलाफ 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है, यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के तहत की गई.
एसटीपी निर्माण में नियमों का उल्लंघन
सुनवाई के दौरान पाया गया कि, परियोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (T&CP) द्वारा स्वीकृत ले-आउट के अनुरूप नहीं किया गया, यह अधिनियम की धारा 14(1) का उल्लंघन है, जिसके तहत स्वीकृत नक्शे और विनिर्देशों के अनुसार ही निर्माण अनिवार्य है.

आबंटितियों के हितों का ध्यान रखा गया
हालांकि एसटीपी का वर्तमान उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है, और आम नागरिकों के हित को प्रभावित न करने के लिए प्राधिकरण ने एसटीपी को ध्वस्त या पुनर्निर्माण करने के निर्देश नहीं दिए.
भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि, सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना स्वीकृत योजनाओं में किसी भी बदलाव को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा, और ऐसे मामलों में भविष्य में भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.
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Author: Vindhya Times
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