CG News: छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु पंजीयन पर सख्ती, 21 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

CG News: छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु पंजीयन पर सख्ती, 21 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

CG News: छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु पंजीयन पर सख्ती, 21 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

CG News: नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जन्म-मृत्यु पंजीयन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह  Online, अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

100% पंजीयन का लक्ष्य तय

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राज्य में हर जन्म और मृत्यु का शत-प्रतिशत और समय पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकें, सरकार ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों में जन्म और मृत्यु का पंजीयन 21 दिनों के भीतर करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अस्पताल से डिस्चार्ज से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र देने पर जोर दिया गया है।

7 दिन में मिलेगा मुफ्त प्रमाण पत्र

नई व्यवस्था के तहत जन्म प्रमाण पत्र की पहली कॉपी 7 दिनों के भीतर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी, नए नियमों के तहत CRS-ORGI पोर्टल, API आधारित डेटा शेयरिंग और NIC क्लाउड पर सुरक्षित डेटा स्टोरेज जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, बैठक में फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने और लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए। जिन जिलों में पंजीयन कम है, वहां विशेष अभियान चलाकर सुधार किया जाएगा।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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