CG News: छत्तीसगढ़ में गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा समाप्त, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने मंत्रियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सामान्य दौरे, निरीक्षण और भ्रमण के दौरान दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा को समाप्त कर दिया है, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
गृह विभाग का बड़ा प्रशासनिक फैसला
यह निर्णय उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर लिया गया है, औपनिवेशिक काल से चली आ रही इस व्यवस्था की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन के आदेश जारी किए हैं.
पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर
सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर उसकी ऊर्जा और समय को कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और जनसेवा जैसे मूल दायित्वों में उपयोग करना है, इस निर्णय से फील्ड में तैनात पुलिस बल की प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है.
सामान्य दौरों में सलामी गार्ड समाप्त
जारी आदेश के तहत अब राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान, जिला भ्रमण और निरीक्षण के दौरान गृहमंत्री, अन्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गार्ड नहीं दिया जाएगा, पूर्व में लागू यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है.
राष्ट्रीय और राजकीय आयोजनों में व्यवस्था जारी
यह निर्णय गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राजकीय समारोहों और पुलिस दीक्षांत परेड जैसे राष्ट्रीय एवं राजकीय आयोजनों पर लागू नहीं होगा, इन अवसरों पर गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी.
संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल यथावत
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों और विशिष्ट अतिथियों के लिए प्रोटोकॉल के तहत सलामी गार्ड की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, यह निर्णय शासन की प्रशासनिक सुधारों और आधुनिक, जनोन्मुखी व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
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Author: Vindhya Times
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