CG News: छत्तीसगढ़ में SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची अपडेट, 2.74 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम जोड़ने के लिए किया आवेदन
CG News: छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कार्यक्रम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। आयोग के अनुसार, प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 दर्ज की गई है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं, उनसे दावा और आपत्ति आमंत्रित की गई है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही प्रदेशभर से मतदाताओं ने अपने नाम दोबारा जोड़ने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, अब तक अलग-अलग जिलों से 2 लाख 74 हजार से अधिक लोगों ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म जमा किए हैं। इन आवेदनों की जांच और स्क्रूटनी पूरी होने के बाद योग्य पाए गए मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में जोड़े जाएंगे, जिससे मतदाताओं की कुल संख्या में बढ़ोतरी संभव है।
45 दिनों तक चला घर-घर सत्यापन अभियान
SIR कार्यक्रम की शुरुआत 7 नवंबर से हुई थी, जो करीब 45 दिनों तक चला। इस दौरान हजारों बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के आधार पर मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों, दोहरी प्रविष्टियों और अपात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए।
ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं का विवरण
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, SIR प्रक्रिया के दौरान कुल 27 लाख 34 हजार 817 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें 6 लाख 42 हजार से अधिक मृत मतदाता, करीब 1 लाख 75 हजार दोहरी प्रविष्टि वाले नाम और 19 लाख से ज्यादा स्थानांतरित या अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं।
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया और समय-सीमा
जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें आयोग की ओर से नोटिस जारी कर दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। दावा और आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक जमा की जा सकती हैं। इसके बाद 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक आवेदनों की सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
आयोग की अपील
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाना है। जिन मतदाताओं का नाम गलती से हट गया है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा-आपत्ति दर्ज कराने पर उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टरों और निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही मतदाताओं से अपील की गई है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांचें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
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Author: Vindhya Times
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