MP News : OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
MP News : मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर तकरार थम नहीं रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आय यदि 8 लाख+ है तो ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा।
आरक्षण पर बड़ा फैसला
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का अहम फैसला सामने आया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि आय यदि 8 लाख+ है तो ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी के साथ ग्वालियर हाईकोर्ट ने क्रीमीलेयर को परिभाषित करते हुए याचिका खारिज कर दी।
जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिस याचिका को खारिज कर दिया, उसे एक रेलवे कर्मचारी ने दायर की थी। याचिका में रेलवे कर्मचारी ने अपनी बेटी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग की थी।
सर्टिफिकेट के आवेदन को किया अमान्य
याचिकाकर्ता ललित नारायण धाकड़ ने तर्क दिया था कि एसडीओ ने ओबीसी सर्टिफिकेट के आवेदन को अमान्य किया। कलेक्टर-संभागायुक्त ने भी तथ्य नहीं देखे।
ललित को साल भर में 13.73 लाख रुपए वेतन से मिलते हैं। और 7 हजार आय अन्य स्रोत से है, पर अन्य स्रोत से आय कम है।
यह भी पढ़े : MP News : मध्य प्रदेश में 1 मई से लागू हो सकती है नई तबादला नीति

Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |