MP News : एमपी में कर्मचारियों के अटैचमेंट पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
MP News : मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों के अटैचमेंट पर प्राय: विवाद सामने आते रहते हैं। अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारियों को एक ऑफिस या विभाग से दूसरे ऑफिस या विभाग में भेजा जाता रहा है।
अटैचमेंट पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर पर पाबंदी लगी है। इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारियों का कार्यस्थल बदल रहे हैं। इस पर एमपी हाइकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अटैचमेंट के एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑर्डर को निरस्त कर दिया।
जानकारी के अनुसार कार्य विभाजन के नाम पर एक कर्मचारी को जिला मुख्यालय से तहसील भेज दिया गया। उन्होंने इसे हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई।
सभी प्रकार के अटैचमेंट पर पाबंदी
जानकारी के अनुसार मनोज कुमार भारद्वाज ने अटैचमेंट आदेश को द्वेषपूर्ण बताते हुए जबलपुर हाइकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट में नर्मदापुरम कलेक्टर के आदेश को उनकी अधिकारिता से ही परे बताया। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रकार के अटैचमेंट पर पाबंदी लगा रखी है।
नियम के अनुसार कार्य विभाजन या व्यवस्था के आधार पर किसी कर्मचारी को अटैच नहीं किया जा सकता है। जिले के कलेक्टर भी सरकारी आदेश के पालन करने के लिए पाबंद हैं।
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Author: Vindhya Times
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