Jabalpur News: जबलपुर के नालों में बह रहा ज़हर, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार
Jabalpur News: जबलपुर में नालों के गंदे पानी से सब्जी उगाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में नालों का पानी अत्यंत दूषित पाया गया। कोर्ट ने सरकार को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 2 फरवरी तय की।
नालों का पानी पूरी तरह दूषित
जबलपुर में नालों के गंदे पानी के इस्तेमाल को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शहर के लगभग सभी प्रमुख नालों में भारी मात्रा में सीवेज मिला हुआ है। जांच में पानी में बीओडी, टोटल कॉलीफॉर्म और फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानकों से कहीं अधिक पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार यह पानी पीने, नहाने, सिंचाई या खेती किसी भी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है।
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सुझावों पर तुरंत अमल के निर्देश
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सरकार को कड़ी टिप्पणी के साथ निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सुझावों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि यह दूषित पानी पाइपलाइन में मिला तो गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। अगली सुनवाई 2 फरवरी को तय की गई है।
निगम पर जुर्माना बकाया
रिपोर्ट के अनुसार शहर में रोजाना 174 मिलियन लीटर सीवेज निकलता है, जबकि 12 ट्रीटमेंट प्लांट मिलकर केवल 75.14 एमएलडी पानी का ही उपचार कर पा रहे हैं। शेष 98.86 एमएलडी गंदा पानी नालों में जा रहा है। इस लापरवाही पर एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम पर 17.80 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय दंड लगाया गया था, जो अब तक जमा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने कलेक्टर से इस पर जवाब मांगा है।
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Author: Vindhya Times
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