MP Latest News : अब गरीब कैदियों की जमानत और जुर्माने की राशि भरेगी सरकार,जानिए कैसे ?
MP Latest News : जेल में बंद गरीब कैदियों की न सिर्फ जमानत की राशि सरकार अदा करेगी बल्कि जुर्माना की राशि की भरपाई भी सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने गरीब कैदियों के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की है।
इस योजना से कैदियों की न सिर्फ जमानत अटकेगी बल्कि जुर्माना अदा ना कर पाने पर उन्हें अतिरिक्त रूप से जेल में सजा नहीं काटनी पड़ेगी। गौरतलब है की जेल में बंद कई कैदियों की जमानत सिर्फ इस वजह से अटक जाती है कि वह जमानत के लिए बांड भरने की राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते लेकिन इस योजना के लागू होने से आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों की समस्या हल हो सकेगी।
बताया गया है कि केंद्रीय जेल रीवा में ऐसे कैदी भी है जिनके पास जमानत या जुर्माना अदा करने के पैसे नहीं है ऐसे कैदी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। कैदियों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने ,कैदियों का बीपीएल कार्ड अनिवार्य होगा इसके अलावा अन्य दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों की जमानत या जुर्माना भरने के लिए अलग-अलग राशि का निर्धारण किया गया है। इसकी प्रक्रिया भी दो स्तरों पर होगी। जिला स्तरीय कमेटी की पात्रता ₹25,000 तक की जुर्माना राशि भरने की होगी।
इसी तरह जमानत राशि के लिए जिला स्तरीय कमेटी की पात्रता 40 हजार रुपए तक की होगी, यदि इससे ज्यादा जमानत और जुर्माना की राशि है तो इसका निर्धारण राज्य स्तरीय कमेटी करेगी। जिला स्तर में जो कमेटी बनेगी उसमें पांच सदस्य रहेंगे कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे।
इस कमेटी में पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय जेल अधीक्षक, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामांकित एडीजे स्तर के न्यायाधीश शामिल होंगे। वित्तीय अपराध घटित करने वाले कैदियों को इस योजना की पात्रता नहीं रहेगी।
मसलन चेक बाउंस और एनडीपीएस एक्ट में जेल पहुंचे कैदियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक अपराध मसलन जालसाजी 420 सहित पैसे से संबंधित अपराध में जेल पहुंचे कैदियों को भी योजना के लाभ से पृथक रखा गया है।
Author: Vindhya Times
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