MP News: नर्सिंग भर्ती में 100% महिला आरक्षण, हाई कोर्ट में पुरुष अभ्यर्थियों की चुनौती
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के 800 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, हाल ही में जारी भर्ती विज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए 100% महिला आरक्षण तय किया गया है।

पुरुष अभ्यर्थियों की चुनौती
संतोष कुमार लोधी और अन्य पुरुष उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट, जबलपुर में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी है, उनका कहना है कि पुरुष अभ्यर्थियों को पूरी तरह वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है।
हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि 100% महिला आरक्षण किस आधार पर दिया गया है, मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
• नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए कोई लिंग-आधारित प्रतिबंध नहीं है।
• पुरुष और महिला दोनों समान पाठ्यक्रम (B.Sc./GNM) पूरा करते हैं और योग्यता बराबर है।
• केवल लिंग के आधार पर रोजगार से बहिष्कार वैधानिक नियमों के खिलाफ है।
• मांग की गई है कि विज्ञापन के उस हिस्से को निरस्त किया जाए जो 100% पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
यह भी पढ़ें : MP News: मध्यप्रदेश में जिन जगहों पर PNG लाइन जुड़ी, वहां 10 दिन में सप्लाई, 90 दिनों में LPG बंद
Author: Vindhya Times
विन्ध्या टाइम्स वेब बेस्ड न्यूज़ चैनल है जो विन्ध्य क्षेत्र में एक सार्थक,सकारात्मक और प्रभावी रिसर्च बेस्ड पत्रकारिता के लिए अपनी जाना जाता है.चैनल के माध्यम से न्यूज़ बुलेटिन, न्यूज़ स्टोरी, डाक्यूमेंट्री फिल्म के साथ-साथ विन्ध्य क्षेत्र और मप्र. की ख़बरों को प्रसारित किया जाता है. विन्ध्य क्षेत्र की राजनीति, युवा, सांस्कृतिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कल्चर, फ़ूड, और अन्य क्षेत्र में एक मजबूत पत्रकारिता चैनल का उद्देश्य है. विन्ध्या टाइम्स न्यूज़ चैनल की ख़बरों को आप चैनल की वेबसाइट-www.vindhyatimes.in एवं एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही साथ फेसबुक पेज- https://www.facebook.com/vindhyatimesnews और ट्वीटर में -@vindhyatimes से भी आप ख़बरों को पढ़ सकते हैं. जुड़े रहिये हमारे साथ |
