MP News: 31 दिसंबर से प्रशासनिक सीमाएं होंगी फ्रीज, राज्य सरकार ने जनगणना अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
MP News: आगामी वर्ष प्रस्तावित जनगणना को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, 31 दिसंबर को प्रदेश की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होने से पहले गृह विभाग ने जनगणना कार्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें आवश्यक अधिकार प्रदान कर दिए हैं.

संभाग और जिले स्तर पर नियुक्ति
सरकार द्वारा संभागायुक्त को संभागीय जनगणना अधिकारी और कलेक्टर को जिले का प्रमुख जनगणना अधिकारी घोषित किया गया है, वहीं कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिला जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी, गृह विभाग के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत यदि कोई व्यक्ति जनगणना कार्य में सहयोग से इनकार करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तो उस पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, दोष सिद्ध होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान भी है.
अलग-अलग क्षेत्रों के लिए दायित्व तय
जनगणना प्रगणकों के अलावा राज्य सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक और नगरीय क्षेत्रों के लिए 13 श्रेणियों के अधिकारियों को जनगणना से संबंधित दायित्व सौंपे हैं, ये अधिकारी अपने-अपने पदस्थापना क्षेत्रों में जनगणना कार्य की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, जनगणना व्यवस्था के तहत संभागायुक्त को संभागीय, कलेक्टर को प्रमुख जिला, जिला योजना या सांख्यिकी अधिकारी को अतिरिक्त जिला, एसडीएम को अनुविभागीय, तहसीलदार को चार्ज जनगणना अधिकारी बनाया गया है, इसके साथ ही नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड और विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों में भी अधिकारियों को जनगणना की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
31 दिसंबर को फ्रीज होंगी प्रशासनिक सीमाएं
राज्य सरकार 31 दिसंबर को प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करेगी, इसकी जानकारी लिखित रूप से जनगणना निदेशालय भोपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, इसके बाद जनगणना पूरी होने तक जिलों, तहसीलों, थानों, जनपदों और अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.
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Author: Vindhya Times
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