MP News: MP में गाइडलाइन संशोधन से बढ़ेगी रजिस्ट्री की लागत
MP News: प्रदेश में 2026-27 की नई गाइडलाइन रेट प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की संभावना है। जनवरी-फरवरी में समितियों के परीक्षण व सुझावों के बाद दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इससे रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और फीस महंगी हो सकती हैं।
जिलों में शुरू हुई गाइडलाइन संशोधन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश में वर्ष 2026-27 के लिए नई गाइडलाइन रेट (सर्किल रेट) तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकांश इलाकों में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निर्देशों के मुताबिक उप जिला मूल्यांकन समितियां अपने प्रस्ताव 15 जनवरी 2026 तक जिला मूल्यांकन समितियों को भेजेंगी। इसके बाद जिलों में अधिसूचना जारी कर लोगों और राजनीतिक दलों से सुझाव लिए जाएंगे।
फरवरी तक तय होगा अंतिम प्रस्ताव
जिला मूल्यांकन समितियों को 30 जनवरी 2026 तक अंतिम प्रस्ताव तैयार करना होगा, जिसे 15 फरवरी 2026 तक राज्य स्तरीय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज दिया जाएगा। मंजूरी मिलने पर नई गाइडलाइन 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी।
बढ़ सकती है रजिस्ट्री की लागत
पिछले वर्षों में भोपाल के पॉश इलाकों में गाइडलाइन रेट 20–50% तक बढ़ चुके हैं। इस बार भी बाजार भाव और मौजूदा दरों के अंतर को कम करने के नाम पर बड़ी बढ़ोतरी संभावित है। इससे रजिस्ट्री की कीमत, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर सीधा असर पड़ेगा। प्रदेश के 1.12 लाख स्थानों में से 74 हजार जगहों पर खरीद-फरोख्त अधिक होती है, जहां एआई सहित अन्य तरीकों से सर्वे कर यह तय किया जाएगा कि किन इलाकों में रेट बढ़ाए जाएं।
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Author: Vindhya Times
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