MP News: कांग्रेस को बड़ा झटका विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की जेल, विधायकी पर मंडराया खतरा
MP News: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दतिया से दिग्गज भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा को हराने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 साल पुराने बैंक घोटाले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें तुरंत जमानत दे दी है, लेकिन 2 साल से अधिक की सजा होने के कारण अब उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है।
25 साल पुराना घोटाला और कोर्ट का सख्त रुख
यह पूरा मामला दतिया जिले के भूमि विकास सहकारी बैंक से जुड़ा है। मामला उस समय का है जब राजेंद्र भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। जांच में पाया गया कि उन्होंने बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति के साथ मिलकर ₹10 लाख की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों और एफडी की अवधि के साथ छेड़छाड़ की, ताकि वह लंबे समय तक सरकार से ऊंची ब्याज दर पर पैसा वसूल सकें। बुधवार को कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी का दोषी माना था और आज सजा का ऐलान किया।

इन धाराओं में पाए गए दोषी
विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है। इनमें धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 और 468 (जालसाजी), तथा 471 (जाली दस्तावेजों का उपयोग) शामिल हैं। कोर्ट ने माना कि यह एक सोची-समझी साजिश थी जिससे सरकारी बैंक को वित्तीय हानि पहुंचाई गई। इसी मामले में बैंक लिपिक को भी समान रूप से दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया है।
विधायकी पर खतरा और कानूनी विकल्प
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, यदि किसी मौजूदा जनप्रतिनिधि (विधायक या सांसद) को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होने का प्रावधान है। राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा मिली है, जो उनकी विधायकी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि, राहत की बात यह है कि कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत दे दी है और सजा को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में अपील करने हेतु 60 दिन का समय दिया है। यदि उच्च न्यायालय उनकी सजा पर रोक नहीं लगाता है, तो दतिया विधानसभा सीट खाली घोषित की जा सकती है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर
कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है क्योंकि राजेंद्र भारती ने भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को चुनाव में धूल चटाई थी। कांग्रेस का दावा है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और उन्हें वहां से न्याय जरूर मिलेगा। वहीं, भाजपा ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून की जीत बताया है।
भविष्य की रणनीति और प्रभाव
राजेंद्र भारती मध्य प्रदेश कांग्रेस के उन चेहरों में शामिल हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जीत दर्ज की थी। अब उनकी कानूनी लड़ाई केवल जेल जाने से बचने की नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक साख बचाने की भी है। आने वाले 60 दिन उनके राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित होंगे। यदि वे हाईकोर्ट से ‘कनविक्शन’ (दोषसिद्धि) पर स्टे प्राप्त करने में सफल रहते हैं, तभी उनकी विधायकी सुरक्षित रह पाएगी।
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Author: Vindhya Times
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