MP News: MP में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला अफसरों के तबादलों पर रोक
MP News: मध्य प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। यह रोक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के चलते लगाई गई है, जो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक जारी रहेगी। एमपी में कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर 7 फरवरी तक रोक
तबादलों पर लगी अस्थायी रोक
मध्य प्रदेश में अब 7 फरवरी 2026 तक कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादले नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि मतदाता सूची के काम में किसी तरह की बाधा न आए।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर नहीं लागू होगी रोक
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह रोक केवल प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगी। एसपी, आईजी, डीआईजी, एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी या टीआई स्तर के पुलिस अधिकारियों के तबादले इस अवधि में किए जा सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- SIR कार्यक्रम की पूरी समय-सारिणी
- मूल्यांकन/प्रशिक्षण: 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
- घर-घर गणना: 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
- प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
- दावे/आपत्तियों की अवधि: 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
- अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन: 7 फरवरी 2026
इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही राज्य में अधिकारियों के तबादले की अनुमति दी जाएगी।
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Author: Vindhya Times
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