MP News: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सेवा नियमों में ऐतिहासिक बदलाव
MP News: मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने जा रही है, राज्य के सेवा नियमों में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है, इस बदलाव का सीधा असर प्रोबेशन पीरियड, नियमितीकरण, सीनियरिटी और प्रमोशन पर पड़ेगा.
सेवा नियम 1961 में होगा संशोधन
वित्त विभाग ने सेवा की सामान्य शर्तें नियम, 1961 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी के अनुसार संशोधन प्रस्ताव को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.

अस्थायी और स्थायी का फर्क होगा खत्म
अब तक सरकारी सेवाओं में अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के बीच जो अंतर था, उसे पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी है, नए नियम लागू होने के बाद हर नई नियुक्ति पाने वाला कर्मचारी सीधे नियमित शासकीय सेवक माना जाएगा, पदनाम, अधिकार और सेवा शर्तें सभी के लिए समान होंगी.
प्रोबेशन पूरा होते ही नियमितीकरण अनिवार्य
नए नियमों का सबसे बड़ा बदलाव प्रोबेशन पीरियड को लेकर किया गया है, अब प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद विभाग को 6 महीने के भीतर नियमितीकरण का आदेश जारी करना अनिवार्य होगा, अगर तय समय में आदेश जारी नहीं होता है, तो कर्मचारी को स्वतः नियमित (Deemed Order) माना जाएगा.

विभागीय लापरवाही पर लगेगी रोक
इस प्रावधान से विभागों की जवाबदेही तय होगी, अब फाइलें लटकाने की वजह से कर्मचारियों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट और अन्य लाभों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा, लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.
सीनियरिटी को लेकर साफ नियम
संशोधित नियमों में सीनियरिटी को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है, यदि सीधी भर्ती और पदोन्नति से आए कर्मचारी एक ही दिन नियुक्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति से आए कर्मचारी को सीनियर माना जाएगा, इससे वर्षों से चले आ रहे विवाद खत्म होंगे.
विभाग बदलने पर नहीं होगा नुकसान
अब यदि कोई कर्मचारी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाता है, तो उसे सेवा लाभों का नुकसान नहीं होगा, नए नियमों के तहत ऐसे कर्मचारियों को सीधी भर्ती जैसे लाभ मिलेंगे, जिससे सीनियरिटी, वेतन वृद्धि और करियर ग्रोथ सुरक्षित रहेगी.
कर्मचारियों और सिस्टम, दोनों को फायदा
वित्त विभाग का मानना है कि, इन सुधारों से सरकारी सेवा अधिक पारदर्शी, न्यायपूर्ण और कर्मचारी हितैषी बनेगी, कर्मचारियों को अपने भविष्य को लेकर स्पष्टता मिलेगी और कार्य संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा.
कैबिनेट मंजूरी के बाद होगा लागू
सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को कैबिनेट में प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा, मंजूरी मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों को नए नियम लागू करने के निर्देश जारी करेगा, अस्थायी-स्थायी का अंतर खत्म होना, 6 महीने में नियमितीकरण, डीम्ड आदेश, सीनियरिटी का स्पष्ट फार्मूला और विभाग परिवर्तन पर सुरक्षा, ये सभी बदलाव मिलकर सरकारी कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करते नजर आ रहे हैं.
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Author: Vindhya Times
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