MP News: एमपी में कर्मचारियों को बड़ी राहत, प्रोबेशन में वेतन कटौती अवैध
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती को अवैध करार दिया। सरकार को आदेश दिया गया कि कर्मचारियों को एरियर्स समेत पूरी राशि लौटाई जाए। यह फैसला तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिससे 400 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली सरकार को करनी होगी।
हाईकोर्ट ने प्रोबेशन कटौती को किया अवैध
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 में लागू किए गए प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती के नियम को पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारी 100% काम कर रहे हैं, तो प्रोबेशन के नाम पर वेतन में कटौती का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि कटौती की गई राशि एरियर्स सहित कर्मचारियों को लौटाई जाए। अनुमानित राशि 400 करोड़ रुपए से अधिक होगी।

समान वेतन का सिद्धांत लागू
जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस दीपक खोट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि समान काम के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण नियमों की आलोचना करते हुए कहा कि MPPSC और कर्मचारी चयन आयोग से भर्ती कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम न्यायसंगत नहीं थे।
किसे मिलेगा फायदा और कितनी राशि
फैसला लगभग सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों पर लागू होगा। प्राथमिक शिक्षक को 3 साल की कटौती पर 3.55 लाख रुपए, सहायक ग्रेड-3 को 2.85 लाख रुपए एरियर मिलेगा। इसके अलावा लिपिक, तकनीशियन, इंजीनियरिंग, निरीक्षक और ग्राम पंचायत/नगर निगम कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
सरकार के विकल्प और संभावित बोझ
सरकार अब या तो हाईकोर्ट आदेश का पालन कर कर्मचारियों को एरियर भुगतान करे या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना कठिन है। एरियर भुगतान की स्थिति में राजकोष पर लगभग 2500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कर्मचारी संघ का कहना है कि तुरंत राहत दी जानी चाहिए।
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Author: Vindhya Times
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