MP News: एमपी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री महंगी, कलेक्टर गाइडलाइन में बदलाव
MP News: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की लागत बढ़ जाएगी। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की भोपाल में हुई बैठक में नए कलेक्टर गाइडलाइन को मंजूरी दी गई, जिसके अनुसार प्रदेश के कई जिलों में जमीन और मकानों के रेट बढ़ाए गए हैं। औसतन 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और कुल एक लाख लोकेशन में से लगभग 65 हजार स्थानों पर नए रेट लागू होंगे।
सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भोपाल और इंदौर में
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि भोपाल और इंदौर की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा रेट बढ़ेंगे। भोपाल में अधिकतम रेट 180 प्रतिशत तक बढ़ेंगे, जबकि इंदौर में कई लोकेशन पर 300 प्रतिशत तक रेट बढ़ोतरी होगी। कुछ इलाकों में रेट यथावत रखे गए हैं। नए रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे और इसी के आधार पर स्टाम्प और पंजीयन शुल्क लगेगा।

पक्के मकानों की निर्माण लागत में वृद्धि
इस बार पक्के मकानों (RCC) की निर्माण लागत में 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की गई है। इससे बने हुए मकानों की रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। वहीं, RCB स्ट्रक्चर, टीन शेड और कच्चे मकानों की लागत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पक्के मकानों की लागत बढ़ने से आम खरीदारों को भी अधिक भुगतान करना होगा।
लग्जरी और प्रीमियम अपार्टमेंट पर नया रेट
नई गाइडलाइन में प्रीमियम अपार्टमेंट की श्रेणी भी शामिल की गई है। ऐसे अपार्टमेंट जिनमें स्विमिंग पूल, जिम, जकूजी या क्लब हाउस जैसी सुविधाएं हों, उनका मूल्यांकन सामान्य अपार्टमेंट से 10 प्रतिशत अधिक किया जाएगा। इससे लग्जरी अपार्टमेंट खरीदारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा।
कलेक्टर गाइडलाइन (Circle Rate) क्या है?
कलेक्टर गाइडलाइन न्यूनतम दर होती है, जिस पर सरकार जमीन या मकान का मूल्य तय करती है। इस दर से कम मूल्य पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सरकार हर साल बाजार कीमतों के हिसाब से रेट रिवीजन करती है, ताकि स्टाम्प ड्यूटी सही रूप में लगे और अंडरवैल्यू रजिस्ट्री रोकी जा सके।
इस बार बढ़ोतरी ज्यादा क्यों है?
कई इलाकों में लंबे समय से रेट नहीं बढ़े थे, जिससे समग्र रेट में इजाफा करना जरूरी था। इसके अलावा रियल एस्टेट में तेजी, नई सड़कें और अन्य विकास परियोजनाओं के कारण प्रॉपर्टी की मांग बढ़ी है। शहरी इलाकों में यह प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जिससे औसतन 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
आम लोगों पर असर
नई गाइडलाइन लागू होने के बाद जमीन और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। स्टाम्प और पंजीयन शुल्क बढ़ने के कारण खरीदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। पुराने एग्रीमेंट वाले खरीदारों को भी नए रेट्स के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।
सभी जगह 300 प्रतिशत बढ़ोतरी नहीं
कुछ क्षेत्रों में रेट यथावत रखे गए हैं। 300 प्रतिशत तक बढ़ोतरी केवल अधिकतम सीमा है। अधिकांश लोकेशन में औसत बढ़ोतरी 16 प्रतिशत के आसपास ही रहेगी। इसका असर सबसे ज्यादा भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों और प्रीमियम अपार्टमेंट खरीदने वालों पर पड़ेगा।
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Author: Vindhya Times
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