MP News: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त, दिल्ली कोर्ट ने 27 साल पुराने एफडी घोटाले में दी सजा

MP News: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त, दिल्ली कोर्ट ने 27 साल पुराने एफडी घोटाले में दी सजा

MP News: दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त, दिल्ली कोर्ट ने 27 साल पुराने एफडी घोटाले में दी सजा

MP News: मध्यप्रदेश की राजनीति में शुक्रवार सुबह से ही हलचल मची हुई है। दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी घोटाले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली की विशेष MP-MLA कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें तीन साल की सजा सुनाई। इसके बाद भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई।
कोर्ट ने भारती को तीन धाराओं में सजा सुनाई: दो धाराओं में 3-3 साल और एक धारा में 2 साल। सह-आरोपी पूर्व बैंक क्लर्क रघुवीर शरण प्रजापति को भी 3 साल की सजा मिली। कोर्ट ने विधायक को जमानत भी दे दी है और हाईकोर्ट में अपील के लिए 60 दिन का समय दिया।

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विधानसभा सचिवालय की कार्रवाई

रात करीब 10.30 बजे विधानसभा सचिवालय का कार्यालय खोला गया और भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी किया गया। कांग्रेस नेताओं को इस कदम की जानकारी मिली और वे तुरंत विधानसभा पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व विधायक पीसी शर्मा सीधे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के कक्ष में गए और सदस्यता समाप्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

कांग्रेस का आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह कार्रवाई भाजपा के इशारे पर की गई। उन्होंने इसे राजनीतिक दुरुपयोग और अलोकतांत्रिक रवैये के रूप में बताया। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी।

एफडी घोटाले का विवरण

मामला 1998 का है। श्याम सुंदर संस्थान की अध्यक्ष सावित्री श्याम (विधायक की मां) ने दतिया सहकारी ग्रामीण विकास बैंक में 10 लाख रुपये की एफडी कराई थी। आरोप है कि भारती ने बैंक क्लर्क के साथ मिलकर एफडी की अवधि फर्जी तरीके से 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी और गलत तरीके से ब्याज निकाला।

कानून क्या कहता है ?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार:
• किसी व्यक्ति को दो साल या अधिक की सजा होने पर वह दोषसिद्धि की तारीख से 6 साल तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य होता है।
• यदि कोई व्यक्ति उस समय विधानसभा या लोकसभा का सदस्य है, तो अयोग्यता तीन माह तक प्रभावी नहीं होगी, ताकि कोर्ट में अपील या पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सके।

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Author: Vindhya Times

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