MP News: MP में घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए का इजाफा

MP News: MP में घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए का इजाफा

MP News: MP में घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपए का इजाफा

MP News: केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 115 रुपए तक का इजाफा किया गया है। नई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जबकि नर्मदापुरम में यह 1000 रुपए के पार हो गई है।

मध्य प्रदेश के शहरों में नई कीमतें

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। अब भोपाल में सिलेंडर 918 रुपए, इंदौर में 941 रुपए, ग्वालियर में 996 रुपए, जबलपुर में 919 रुपए और उज्जैन में 972 रुपए में मिलेगा। वहीं प्रदेश में सबसे महंगा घरेलू गैस सिलेंडर नर्मदापुरम में मिल रहा है, जहां इसकी कीमत 1035 रुपए तक पहुंच गई है।

पुराने और नए दाम (मध्य प्रदेश के कुछ शहर)

शहर पुरानी कीमत (₹) नई अनुमानित कीमत (₹)
भोपाल 858 918
इंदौर 881 941
ग्वालियर 936 996
जबलपुर 859 919
उज्जैन 912 972
रीवा 877 937
नर्मदापुरम 975 1035

 

पहले कब बदले थे सिलेंडर के दाम

इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। हालांकि 8 मार्च 2024 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती भी की थी।

इसी महीने बढ़े थे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम

घरेलू गैस के दाम बढ़ने से पहले 1 मार्च 2026 को 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 31 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। अब घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

गैस की किल्लत रोकने के लिए उत्पादन बढ़ाने का आदेश

5 मार्च को केंद्र सरकार ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए देश की सभी तेल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि अब रिफाइनरियां प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल केवल रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। इसके साथ ही सभी कंपनियों को इन गैसों की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को करनी होगी, जिनमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम शामिल हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना है।

क्या है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955

सरकार ने यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया है। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के बाद भी सरकार ने इस कानून के तहत तेल कंपनियों को निर्देश दिए थे कि देश में ईंधन की कमी न होने दें और ज्यादा मुनाफे के लिए इसका निर्यात न करें।

कैसे तय होती है गैस सिलेंडर की कीमत

गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने तेल कंपनियां तय करती हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपए का एक्सचेंज रेट और अन्य लागतों को आधार बनाया जाता है। इसके बाद टैक्स, ट्रांसपोर्ट खर्च और डीलर कमीशन जोड़कर खुदरा कीमत तय की जाती है। सब्सिडी वाले सिलेंडर के मामले में सरकार कुछ राशि वहन करती है, जबकि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की पूरी कीमत उपभोक्ता को ही चुकानी पड़ती है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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