MP News: हाईकोर्ट का सख्त संदेश, मासूम से हैवानियत पर फांसी तय
MP News: भोपाल की 5 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी अतुल भालसे को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने इसे विरल से विरलतम अपराध बताते हुए किसी भी रियायत से इनकार किया।
हाईकोर्ट का सख्त फैसला
भोपाल के शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है और इसमें कठोरतम सजा ही उचित है।
फ्लैट में छिपाई गई थी मासूम की लाश
घटना 24 सितंबर 2024 की है। बच्ची के लापता होने के बाद 26 सितंबर को ईदगाह हिल्स स्थित एक फ्लैट की पानी की टंकी से उसका शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी अतुल भालसे ने बच्ची को फॉगिंग के दौरान अपने फ्लैट में खींचा, रेप किया और गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए टंकी में डाल दिया गया।
खोज में साथ रहा, फिर हुआ फरार
आरोपी घटना के बाद बच्ची के परिजनों के साथ तलाश का नाटक करता रहा और पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। बाद में वह फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर फांसी की सजा को बरकरार रखा।
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Author: Vindhya Times
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