MP News: मध्यप्रदेश पुलिस ने रात 12 से 5 बजे तक वाहनों पर रोक लगाई

MP News: मध्यप्रदेश पुलिस ने रात 12 से 5 बजे तक वाहनों पर रोक लगाई

MP News: मध्यप्रदेश पुलिस ने रात 12 से 5 बजे तक वाहनों पर रोक लगाई

MP News: मध्यप्रदेश पुलिस ने रात 12 से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी वाहन संचालन पर रोक लगाई है। लंबी दूरी की ड्यूटी से पहले वाहन, बीमा और चालक की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। आकस्मिक ड्यूटी, गश्त और घटनास्थल पहुंचने जैसी परिस्थितियों में छूट दी गई है।

रात में वाहन संचालन पर रोक

मध्यप्रदेश पुलिस ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी वाहन संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने यह कदम सागर सड़क हादसे में चार जवानों की मौत के बाद उठाया है। आदेश के अनुसार केवल आकस्मिक ड्यूटी, रात्रि गश्त, घटनास्थल पर पहुंचना, अचानक कानून व्यवस्था नियंत्रित करना और वीवीआईपी विजिट जैसी बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही वाहन चलाने की अनुमति होगी।

लंबी ड्यूटी से पहले जांच अनिवार्य

लंबी दूरी की ड्यूटी पर जाने से पहले वाहन की फिटनेस, बीमा और चालक की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना अनिवार्य है। साथ ही रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाइयों में चालक को पर्याप्त विश्राम कराना जरूरी होगा। यह कदम चालक की थकान और दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए उठाया गया है।

कड़ाई से पालन और छूट

डीजीपी ने सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि ये नियम सख्ती से लागू किए जाएं। केवल विशेष परिस्थितियों जैसे आकस्मिक घटनास्थल पर पहुंचना, अचानक कानून व्यवस्था नियंत्रित करना या वीवीआईपी विजिट के लिए छूट दी जाएगी। अधिकारियों को वाहन और चालक की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहने का निर्देश भी दिया गया है।

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Vindhya Times
Author: Vindhya Times

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