MP News: MP हाईकोर्ट ने दहेज हत्या में पति को छोड़ दिया, साक्ष्यों की कमी को ठहराया कारण!

MP News: MP हाईकोर्ट ने दहेज हत्या में पति को छोड़ दिया, साक्ष्यों की कमी को ठहराया कारण!

MP News: MP हाईकोर्ट ने दहेज हत्या में पति को छोड़ दिया, साक्ष्यों की कमी को ठहराया कारण!

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिंडोरी जिले के दहेज हत्या मामले में स्पष्ट किया कि आरोपी को सजा देने के लिए क्रूरता का ठोस प्रमाण होना जरूरी है। अभियोजन पक्ष गवाह दहेज के लिए क्रूर व्यवहार साबित करने में असफल रहा। हाईकोर्ट ने जिला अदालत के पति को दोषमुक्त करने के आदेश को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने क्रूरता के ठोस प्रमाण का महत्व बताया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिंडोरी जिले के दहेज हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए क्रूर व्यवहार का ठोस प्रमाण होना अनिवार्य है। यदि अभियोजन पक्ष इस तत्व को साबित करने में विफल रहता है, तो आरोपी को दोषमुक्त किया जा सकता है।

प्रेम विवाह और घटना का विवरण

प्रकरण जून 2020 में सुनीता और रणजीत सिंह के प्रेम विवाह से जुड़ा है। शादी के लगभग एक साल बाद अप्रैल 2021 में कथित विवाद के बाद सुनीता ने खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी सुनीता की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पति रणजीत सिंह को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया।

जिला अदालत की दोषमुक्ति हाईकोर्ट ने बरकरार रखी

डिंडोरी जिला अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में रणजीत सिंह को दोषमुक्त कर दिया था। राज्य शासन ने इस आदेश को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की गवाह (मृतिका की बहन) ने बताया कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई। हाईकोर्ट ने पाया कि क्रूरता साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। इसलिए हाईकोर्ट ने जिला अदालत के दोषमुक्ति आदेश को बरकरार रखा।

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Author: Vindhya Times

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