MP News: एमपी हाईकोर्ट का कड़ा आदेश, अब बिना अनुमति पेड़ नहीं कटेंगे
MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर 26 नवंबर के आदेश में बदलाव से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कटाई केवल एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी और ट्री ऑफिसर की अनुमति से ही होगी। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कटाई पर रोक के आदेश में बदलाव से इनकार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर 26 नवंबर को पारित अंतिम आदेश में किसी भी तरह के बदलाव से साफ इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि कटाई पर रोक के स्पष्ट आदेश दिए जा चुके हैं। यदि इनका पालन नहीं हो रहा है, तो कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने दोहराया कि एनजीटी द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी और ट्री ऑफिसर की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती।
सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई पर चिंता
सुनवाई के दौरान सिंगरौली के घिरौली कोल ब्लॉक में करीब 6 लाख पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठा। बैढन जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता सिंह की याचिका पर कंपनी ने मुआवजा देने की बात कही। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मुआवजा सरकार को मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा।
ट्रांसलोकेशन और पुराने मामलों पर सवाल
सरकार ने पेड़ों के ट्रांसलोकेशन का दावा किया, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। साथ ही भोजपुर रोड, विधायकों के आवास और रेलवे परियोजना से जुड़े हजारों पेड़ों की कटाई के मामलों का जिक्र हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए अगली सुनवाई 14 जनवरी तय की है।
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Author: Vindhya Times
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