MP News: MP कर्मचारियों को राहत, तीसरी संतान पर रोक हटेगी
MP News: मध्यप्रदेश सरकार जल्द शासकीय नौकरी में दो बच्चों की सीमा हटाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने वाली है। इससे तीसरी संतान वाले कर्मचारियों के केस खत्म होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग सबसे प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान पहले ही यह पाबंदी हटा चुके हैं। राज्य में प्रजनन दर 2.9 है।
नई व्यवस्था तीसरी संतान पर कार्रवाई नहीं होगी
मध्यप्रदेश सरकार जल्द ही 24 साल पुरानी नीति को बदलने जा रही है। वर्ष 2001 में लागू की गई शर्त के तहत यदि किसी शासकीय सेवक का तीसरा बच्चा होता था तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती थी। अब इस प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार है, जिसे कैबिनेट में लाया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद तीसरी संतान से जुड़े सभी लंबित केस स्वतः समाप्त हो जाएंगे। न्यायालयों और विभागीय जांचों में चल रही कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि, वर्ष 2001 से अब तक जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी है या जिन्हें नौकरी से बाहर किया गया है, उन्हें इस बदलाव का लाभ नहीं मिलेगा। अनुमान है कि केवल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ही 8 से 10 हजार केस लंबित हैं।
पड़ोसी राज्यों में पहले ही हट चुकी है पाबंदी
राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें क्रमशः वर्ष 2016 और 2017 में ही यह पाबंदी हटा चुकी हैं। वहां अब तीन बच्चों वाले भी शासकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश में यह प्रावधान हटने के बाद हजारों कर्मचारियों और अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
प्रजनन दर और भागवत का बयान
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, मध्यप्रदेश की औसत प्रजनन दर 2.9 है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से अधिक है। भोपाल की दर सबसे कम (2.0) और पन्ना की सबसे ज्यादा (4.1) है।हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि देश की जनसंख्या नीति के हिसाब से औसतन तीन बच्चे होने चाहिए। उनके इस बयान के बाद ही राज्य सरकार ने दो बच्चों की सीमा हटाने की प्रक्रिया को तेज किया।
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Author: Vindhya Times
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